National One News

Main Menu

  • सुर्खियां
  • देश-विदेश
  • राज्य
  • क्राइम
  • ज्योतिष
  • धरोहर
  • राजनीति
  • रोजगार
  • स्कूल
  • विश्वविद्यालय
  • संस्कृति
  • काशी दर्शन

logo

National One News

  • सुर्खियां
  • देश-विदेश
  • राज्य
  • क्राइम
  • ज्योतिष
  • धरोहर
  • राजनीति
  • रोजगार
  • स्कूल
  • विश्वविद्यालय
  • संस्कृति
  • काशी दर्शन
सुर्खियां
Home›सुर्खियां›498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा,

498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा,

By Manish Srivastava
July 23, 2025
57
0

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की स्थापना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का समर्थन किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश दिया,
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13.06.2022 के आपराधिक पुनर्विचार संख्या 1126/2022 के विवादित निर्णय में अनुच्छेद 32 से 38 के अनुसार, ‘भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के दुरुपयोग से बचाव के लिए परिवार कल्याण समितियों के गठन’ के संबंध में तैयार किए गए दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाएगा।” हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (BNS की धारा 85) के दुरुपयोग के बारे में बार-बार चिंता व्यक्त करता रहा है,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 2022 के फैसले में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ 2018 (10) एससीसी 443 मामले में दिए गए फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशानिर्देश जारी कर रहा है। इसका उद्देश्य वादियों में पति और उसके पूरे परिवार को व्यापक और व्यापक आरोपों के माध्यम से फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। हाईकोर्ट के दिशानिर्देश इस प्रकार हैं: (i) FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद “कूलिंग पीरियड” (FIR या शिकायत दर्ज होने के दो महीने बाद है) पूरी होने से पहले नामित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कोई गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस “कूलिंग पीरियड” के दौरान, मामला तुरंत प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति (जिसे आगे FWC कहा जाएगा) को भेजा जाएगा,
(ii) केवल वे मामले परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के साथ-साथ धारा 307 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत कारावास की सजा 10 वर्ष से कम हो। (iii) शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद दो महीने की “शांति अवधि” समाप्त होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस “शांति अवधि” के दौरान, मामले को प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति को भेजा जा सकता है। (iv) प्रत्येक जिले में कम से कम एक या एक से अधिक परिवार कल्याण समिति (जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर) होगी जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इसके गठन और कार्यों की समीक्षा (25) समय-समय पर उस जिले के जिला एवं सेशन जज/प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट द्वारा की जाएगी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण में उस जिले के अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष होंगे,
(v) उक्त परिवार कल्याण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:- (1) जिले के मध्यस्थता केंद्र से एक युवा मध्यस्थ या पांच वर्ष तक का अनुभव रखने वाला युवा वकील या राजकीय लॉ कॉलेज या राज्य यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पंचम वर्ष का सीनियर स्टूडेंट, जिसका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा हो और जो लोकहितैषी युवा हो, अथवा (2) उस जिले का सुप्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जिसका पूर्ववृत्त स्वच्छ हो, अथवा; (3) जिले में या उसके निकट निवास करने वाले रिटायर न्यायिक अधिकारी, जो कार्यवाही के उद्देश्य के लिए समय दे सकें, अथवा; (4) जिले के सीनियर न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां। (vi) परिवार कल्याण समिति के सदस्य को कभी भी गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। (vii) भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और उपर्युक्त अन्य संबद्ध धाराओं के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत या आवेदन को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा। उक्त शिकायत या FIR प्राप्त होने के बाद समिति प्रतिवादी पक्षों को उनके चार सीनियर व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत हेतु बुलाएगी और शिकायत दर्ज होने की तिथि से दो माह के भीतर उनके बीच विवाद/शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। प्रतिवादी पक्षों को समिति के सदस्यों की सहायता से अपने चार सीनियर व्यक्तियों (अधिकतम) के साथ समिति के समक्ष उपस्थित होकर आपस में गंभीर विचार-विमर्श करना अनिवार्य है। (viii) समिति उचित विचार-विमर्श के पश्चात विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और मामले से संबंधित सभी तथ्यात्मक पहलुओं और अपनी राय को शामिल करते हुए दो माह की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों को, जिनके समक्ष ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, संदर्भित करेगी। (ix) नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आवेदन या शिकायत के आधार पर किसी भी गिरफ्तारी या किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस अधिकारी स्वयं समिति के समक्ष विचार-विमर्श जारी रखेंगे। हालांकि, जांच अधिकारी मामले की परिधीय जांच जारी रखेंगे, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, चोट रिपोर्ट, गवाहों के बयान तैयार करना। (x) समिति द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट गुण-दोष के आधार पर जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट के विचाराधीन होगी। उसके बाद दो महीने की “अवकाश अवधि” समाप्त होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। (xi) विधिक सेवा सहायता समिति, परिवार कल्याण समिति के सदस्यों को समय-समय पर (एक (26) सप्ताह से अधिक नहीं) आवश्यक समझे जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगी,
xii) चूंकि यह समाज में व्याप्त कटुता को दूर करने का एक नेक कार्य है, जहां प्रतिवादी पक्षों का तनाव बहुत अधिक होता है, इसलिए वे उनके बीच की कड़वाहट को कम करेंगे और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए है, सामाजिक कार्य है, इसलिए वे प्रत्येक जिले के जिला एवं सेशन जज द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय या निशुल्क आधार पर कार्य कर रहे हैं। (xiii) भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और ऊपर उल्लिखित अन्य संबद्ध धाराओं से संबंधित ऐसी FIR या शिकायतों की जांच, गतिशील जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिनकी निष्ठा, ऐसे वैवाहिक मामलों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संभालने और जाँच करने के लिए कम से कम एक सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद प्रमाणित हो। (xiv) जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है तो जिला एवं सेशन जज और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य सीनियर न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उल्लेखनीय है कि राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के दिशानिर्देश दिए थे। हालांकि, 2018 में सोशल एक्शन फोरम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इन निर्देशों को वापस ले लिया था कि न्यायालय विधायी कमियों को पूरा नहीं कर सकता।
अब वर्तमान फैसले के माध्यम से राजेश शर्मा मामले में दिए गए निर्देशों को काफी हद तक प्रभावी ढंग से बहाल कर दिया गया।

Post Views: 69
Previous Article

लखनऊ बार एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट एवं ...

Next Article

बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश के विरुद्ध ...

Related articles More from author

  • सुर्खियां

    न्यायिक अधिकारीगण व अधिवक्तागण के मध्य हुए मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में न्यायिक अधिकारीगण की टीम ने मारी बाजी,

    February 7, 2021
    By Manish Srivastava
  • सुर्खियां

    पुलिस कमिश्नर वाराणसी गृहमंत्री के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश ...

    November 12, 2021
    By Manish Srivastava
  • सुर्खियां

    राष्ट्र की एकता व अखंडता सत्यनिष्ठा के साथ बनाए रखने हेतु पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ,

    October 2, 2021
    By Manish Srivastava
  • सुर्खियां

    डीसीपी (काशी जोन) अमित कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बने राहत शिविरों का किया निरीक्षण,

    August 14, 2021
    By Manish Srivastava
  • सुर्खियां

    प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रदेश रैंकिंग में द्वितीय पायदान पर पहुंचा,

    January 23, 2021
    By Manish Srivastava
  • सुर्खियां

    कार चालक ने मोटर साईकिल सवारों को सामने से मारी टक्कर,

    April 11, 2024
    By Manish Srivastava

You may interested

  • सुर्खियां

    पुलिस कमिश्नर वाराणसी कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु कमिश्नरेट पुलिस के उच्चाधिकारियों संग समीक्षा बैठक की,

  • सुर्खियां

    एसएसपी ने प्रोन्नति हुए कांस्टेबलों को सफेद फीता लगा दी बधाई,

  • स्कूल

    केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में वर्चुअल रूप से “भारत खिलौना मेला 2021” का किया गया आयोजन

देश-विदेश

  • December 29, 2024

    दक्षिण कोरिया मे लैंडिंग करते प्लेन हुआ क्रैश,179 लोगों के मौत की आशंका,

  • February 3, 2022

    अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए आईआईटी (बीएचयू) और निगाता विश्वविद्यालय जापान के मध्यं हुआ समझौता

  • January 25, 2022

    बीएचयू के पूर्व छात्र का डिजाइन भारत-इज़राइल संबंधों के लोगो के लिए चयनित

  • August 16, 2021

    मुस्लिम महिलाओं ने नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में तालिबानियों का फूंका पुतला

  • August 8, 2021

    ओलिंपिक में भारत मिला गोल्ड एबीवीपी ने मनाया जश्न

About us

  • B-26/105, Nawabganj, Durgakund, Varanasi, Uttar Pradesh-221005
  • +91 941 520 3186
  • nationalonenews@gmail.com

Follow us

संस्कृति

  • संस्कृति

    काशी और संगम को मिलाकर नई धार्मिक नगरी बसाएगी यूपी सरकार,

    30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के आर्थिक लक्ष्य के लिए नीति आयोग ने भारत को 2047 तक ग्रोथ हब प्रोजेक्ट के तहत योजनाबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्रों को विकसित ...
  • संस्कृति

    अयोध्या मंदिर मे प्रभु राम की हुई प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री सहित लाखों भाग्यशाली श्रद्धालू भगवन ...

    पीएम मोदी ने साधु संतो के साथ की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन, संघ संचालक मोहन भागवत व यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित लाखों करोङो राम भक्त इस पल के बने ...
  • संस्कृति

    मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ को चढ़ाई आस्था की पवित्र ...

    उमड़ा आस्था का जनसैलाब, गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार भोर में चार बजे शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ को नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार आस्था की पवित्र खिचड़ी ...
  • संस्कृति

    अयोध्या से काशी पहुंची अक्षत पूजित कलश को लेकर काशी में निकाली गई शोभा यात्रा,

    अक्षत पूजित कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद, यात्रा में डमरूओं की थाप पर लगाए जय श्री राम के नारे,
  • संस्कृति

    रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी अयोध्या मे रोड शो कर पुरे देश ...

    श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ करने के लिए पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आने वाले हैं तैयारियां जोरों पर की जा रही है, वही हवाई अड्डे के भीतर ...
  • संस्कृति

    21 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी, विश्व रिकार्ड बनाने की ओर अग्रसर अयोध्या नगरी,

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप,तेल, बाती,स्थान,स्वयंसेवकों आदि की पुख्ता व्यवस्था के निर्देश भी दिया है, दीपोत्सव का कार्यक्रम को लेकर अयोध्या अपनी भव्यता के लिए आज पूरी दुनिया में पहचान ...

धरोहर

  • धरोहर

    गंगाटास्क फोर्स एवं गंगामित्रों ने संयुक्त रूप से नगवा नाला पर चलाया वृहद सफाई अभियान ...

    गंगाटास्क फोर्स एवं गंगामित्रों ने संयुक्त रूप से नगवा नाला पर चलाया वृहद सफाई अभियान एवं किया पौधारोपण 137 बटालियन गंगा टास्कफोर्स व गंगा मित्रों ने असि नाले पर बनाए ...
  • धरोहर

    गांधी की स्मृतियों को एनएसयूआई ने किया याद

    बीएचयू रजत जयंती से जुड़ी गांधी की स्मृतियों को एनएसयूआई ने किया याद हिंदुस्तान का पहला गांधी आश्रम बनारस में ही स्थापित : डॉ शशिकांत वाराणसी। बीएचयू एनएसयूआई के छात्रों ...
  • धरोहर

    बाबा कीनाराम मठ रामगढ़ के सुंदरीकरण के लिए करोड़ो की सौगात देगे मुख्यमंत्री,

    आश्रम स्थल रामगढ़ चंदौली में आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव 2019 में भी आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था भरोसा रामगढ़ आश्रम के सुंदरीकरण ...
  • धरोहर

    मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम मद्देनजर अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने रामगढ़ आश्रम (चंदौली) की ...

    अघोरपीठ कीनाराम आश्रम रामगढ़ (चंदौली) के नवीनीकरण सह सुंदरीकरण कार्यों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किये जाने के आयोजन के निमित्त अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने आश्रम ...
  • धरोहर

    अधिवक्ताओ ने आजाद हिन्द सरकार के स्थापना की 78वी वर्षगाठ मनाई,

    अधिवक्ताओ ने आजाद हिन्द सरकार के स्थापना की 78वी वर्षगाठ मनाई, जिलाधिकारी पोर्टिको मे अधिवक्ताओ ने आजाद हिंद सरकार के स्थापना का वर्षगाठ धुमधाम से मनाया।अधिवक्ता बारह बजे दिन मे ...
  • धरोहर

    जलीय प्रदूषण कम करने व जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने के उद्देश्य से पचहत्तर हजार ...

    जलीय प्रदूषण को कम करने व जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने के उद्देश्य से पचहत्तर हजार मछलियों को गंगा में छोड़ा गया, 75000, मछलियों के बच्चों को अस्सी घाट किनारे ...
© Copyright. Design & Developed by Raj Tech.