बहुचर्चित शिप्रा मॉल धोखाधड़ी मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द,
पुलिस की तरफ से काउंटर न लगाना अचंभित करता है न्यायालय ने माना,
2023 जुलाई महीने में शिप्रा मॉल की तरफ से इंडियाबुल्स और निदेशक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था जिसके बाद एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसके बाद कोर्ट में पुलिस, शिप्रा मॉल ने प्रतिउत्तर नहीं दिया, दोनों पक्ष के बीच DRT लखनऊ में मामला लंबित है कोर्ट ने सिविल प्रकृति का मामला पाते हुए एफआईआर रद्द की है,