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Home›सुर्खियां›पहली पत्नी से पारंपरिक तलाक के बिना धोखे से साथ रहना बलात्कार के समान- तेलंगाना हाईकोर्ट

पहली पत्नी से पारंपरिक तलाक के बिना धोखे से साथ रहना बलात्कार के समान- तेलंगाना हाईकोर्ट

By Manish Srivastava
April 1, 2025
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जस्टिस मौसुमी भट्टाचार्य और जस्टिस बी.आर. मधुसूदन राव की खंडपीठ ने सुनाया फैसला,

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि यदि बिना पहली पत्नी से सिद्ध पारंपरिक तलाक के धोखे पर आधारित सहवास किया जाता है, तो यह बलात्कार के समान है। जस्टिस मौसुमी भट्टाचार्य और जस्टिस बी.आर. मधुसूदन राव की खंडपीठ ने कहा, “1955 अधिनियम की धारा 5(i) को धारा 11 के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि यदि पति पहले से विवाहित है, तो उसकी दूसरी शादी प्रारंभ से ही शून्य होती है और उसे कानून में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती। चूंकि प्रतिवादी को यह ज्ञात था कि उसकी पहली पत्नी जीवित है, फिर भी उसने अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, और अपीलकर्ता की सहमति इस विश्वास पर आधारित थी कि प्रतिवादी उसका विधिपूर्वक विवाहित पति है, इसलिए प्रतिवादी IPC की धारा 375 और 376 के तहत अपराधी है, और वैकल्पिक रूप से, भारतीय न्यायदंड संहिता (BNS) की धारा 63 और 64 के तहत भी दंडनीय है।
वर्तमान अपील सेशन कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश से उत्पन्न हुई है, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11, 5 और 25 को परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के साथ पढ़ते हुए दायर याचिका पर पारित किया गया था। इस याचिका में अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच संपन्न विवाह को अमान्य घोषित करने की माँग की गई थी, क्योंकि प्रतिवादी की पहली पत्नी से विवाह के समय तक विधिवत तलाक नहीं हुआ था। अपीलकर्ता ने यह भी प्रार्थना की थी कि प्रतिवादी को 1955 अधिनियम की धारा 25 के तहत 1 करोड़ रुपये का निर्वाह भत्ता (alimony) देने का निर्देश दिया जाए।
हालांकि, निचली अदालत ने अपीलकर्ता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी की पहली शादी की जानकारी थी और अपीलकर्ता यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही कि प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति इतनी है कि वह स्थायी निर्वाह भत्ता देने में सक्षम है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने यह तथ्य छुपाया कि उसकी पहली पत्नी विवाह के समय तक जीवित थी। अपीलकर्ता और प्रतिवादी का विवाह 08.03.2018 को लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, यादगिरीगुट्टा में हिंदू रीति-रिवाजों और परिवार के बुजुर्गों व रिश्तेदारों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था।
अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी का स्वभाव नियंत्रक था, वह अपीलकर्ता के निजी ई-मेल, संदेश और व्हाट्सएप चैट चेक करता था और अपीलकर्ता के वेतन खाते से धन का दुरुपयोग करता था। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा विवाह को शून्य घोषित करने का मुख्य आधार यह था कि प्रतिवादी ने अपनी पहली शादी के समाप्त होने के बारे में झूठ बोलकर अपीलकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। अपीलकर्ता ने यह भी शिकायत की कि जब वे आपसी सहमति से तलाक के समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में थे, तब प्रतिवादी ने 2019 में विशाखापट्टनम की परिवार न्यायालय में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights) की याचिका दायर कर दी।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित और विवादित था, क्योंकि प्रतिवादी ने अपनी याचिका के उत्तर में स्वयं यह स्वीकार किया था कि उनकी शादी “संपन्न (arranged) विवाह” थी। परिवार न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता की गलती थी कि उसने प्रतिवादी से तलाक के बारे में छह महीने तक कोई जांच नहीं की। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष न केवल बिना किसी आधार के थे, बल्कि कल्पनात्मक और आपत्तिजनक भी थे। एक उदाहरण के रूप में, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि “अपीलकर्ता ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रही है और प्रतिवादी से धन ऐंठ रही है”, और यह भी कि “वह अपनी आँखें बंद करके विवाह को देख रही थी।” इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता पर निचली अदालत की लंबी चर्चा अनावश्यक तथ्यों से भरी हुई थी। अदालत ने बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता की गलती थी कि उसने प्रतिवादी के परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की। इसलिए, अदालत ने दिनांक 19.11.2024 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया और अपील को स्वीकार कर लिया।

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