केवल आर्टिकल लिखने या वीडियो बनाने को लेकर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं दर्ज किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर प्लेन के कथित नुकसान के बारे में रिपोर्टिंग के लिए ‘द वायर’ के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और ‘फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म’ के सदस्यों के खिलाफ असम पुलिस ने FIR दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को गिरफ्तारी दे राहत देते हुए ये टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस से पूछा कि केवल लेख लिखने या समाचार वीडियो तैयार करने के लिए क्या पत्रकारों को ऐसे मामलों में उलझा दिया जाना चाहिए ?
क्या इसके लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए ?