फर्जी मुकदमे में फंसा आत्महत्या करने पर मजबूर करवाने वाले साहूकार को दस साल बाद कोर्ट ने दी सजा,
फर्जी मुकदमे मे फंसा किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करवाने वाले साहूकार को दस साल बाद मिली सजा, फौजदारी वकील विकास यादव ने कोर्ट् केे सामने साक्ष्य रख अभियुक्त्त्त्त को दिलाई सजा,
2011 में एक गुरु चरण उर्फ साहू साहूकार द्वारा एक गरीब किसान को जबरदस्ती फर्जी मुकदमे में फंसा कर प्रताड़ित कर आत्महत्या करने पर मजबूर करवाने वाले साहूकार को एंटी करप्शन थर्ड के कोर्ट मे न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने सुनाई सजा, दस साल पहले अपनी बेगुनाही को साबित करने हेतु उस प्रताड़ना से मृतक दीपू राजभर अपने तीन छोटे-छोटे बच्चों को पत्नी को छोड़ जहर खा कर मर गया था, उसी मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 7 साल का सश्रम कारावास व एक लाख अर्थदंड देकर सजा सुनाई मृतक की ओर से अधिवक्ता विकास यादव ने अपना पक्ष शासकीय अधिवक्ता के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,