भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई
भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई
वाराणसी, 17 अगस्त। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश, भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 02-10-2019 से लागू हैं। जनपद-वाराणसी में विद्यमान वाणिज्यिक, औधोगिक, अवसंरचानात्मक, और सामूहिक, ड्रिलिंग एजेंसी, आरओ प्लान्ट, आदि भूगर्भ जल उपभोक्ताओ को वेब साइट www.upgwdonline.in/Nivesh mitra पोर्टल के माध्यम से कूप (सबमर्सिबल पम्प) का पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन कर प्राप्त करें। अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश, भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्राविधानो के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।