पूर्व विधायक पुत्रवधु के होटल हड़पने के आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज,
अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक शुक्ला व विनय सिंह द्वारा मजबूत दलील दी गई,
पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी के पुत्रवधु के होटल को आपराधिक षड़यंत्र करते हुए फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हथियाने के मामले में मुख्य आरोपित राहुल कुमार जायसवाल की जमानत याचिका हुई निरस्त। वादिनी संघमित्रा राय चौधरी के अनुसार हेरिटेज होटल लक्सा की वो मालकिन हैं। उन्हें इस बात की जानकारी हुयी कि उनके होटल के मैनेजर अनूप जायसवाल व उसके भाई राहुल जायसवाल ने मिलकर वादिनी के व उसके पति के जानकारी के बिना कूटरचित किरायेदारी तैयार कर उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके उक्त होटल की किरायेदारी ले ली है और जीएसटी कार्यालय को भी धोखे में रखते हुए अपने फर्म का पंजीयन वादिनी के उक्त होटल के पते से करा लिया है तथा लोन आदि भी लेने के चक्कर में हैं। जिसके बाबत थाना लक्सा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक शुक्ला व विनय सिंह द्वारा मजबूत दलील दी गई, वादिनी के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा मुख्य अभियुक्त की जमानत याचिका का मजबूत तर्कों के साथ विरोध किया गया, जिससे संतुष्ट होकर विशेष न्यायालय संख्या 3 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/ अपर सत्र न्यायाधीश श्री पुष्कर उपाध्याय द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त कर दिया गया,