चर्चित महिला कॉलोनाइजर नीतू त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत,
दिल्ली
धोखाधड़ी के आरोप में जेल में कई महीनों से बंद महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए आरोपी कॉलोनाइजर को दिया राहत,
चर्चित महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी गैंगेस्टर सहित करोडों रूपया गबन के मामले में पिछले कई महीने से जिला जेल में बंद है, नीतू पर कंपनी के निदेशक कृपाशंकर राय ने किसानो व अन्य निदेशकों के 60 लाख रूपया हड़पने के मामले को लेकर कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था, विवेचना के बाद कैंट पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया, आपराधिक इतिहास व मुकदमे को देखते हुए एडीजे द्वितीय संजीव कुमार सिन्हा कि अदालत ने 20 अगस्त 2020 को जमानत याचिका खारिज कर दिया था,
हाईकोर्ट से आरोपी नीतू त्रिपाठी की सशर्त जमानत 22 अक्टूबर को मंजूर हुयी थी, वादी कृपाशंकर राय ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एस0 एल0 पी0 क्रिमिनल नं0 23571/20 के माध्यम से चुनौती दी थी, इस मामले की सुनवाई करते हुए एस0 एल0 पी0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सुनवाई के बाद निरस्त करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश को सही माना,
यह जानकारी नीतू त्रिपाठी के अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह के द्वारा दी गयी,👇