उपजिलाधिकारी दिन-प्रतिदिन सुनवाई करके गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारित कराना सुनिश्चित करें
उपजिलाधिकारी दिन-प्रतिदिन सुनवाई करके गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारित कराना सुनिश्चित करें
वाराणसी, मंगलवार 23 फरवरी। तहसील राजातालाब स्थित ग्राम बलिरामपुर, परगना कसवार राजा स्थित आराजी सं0 78 के मूल काश्तकारों यथा-लालता व कान्ता द्वारा सहमति के आधार पर उक्त भूमि पर पंचर बनाने की गोमती व मड़हा लगाया गया था। इस गाटे को लगभग 6-7 वर्ष पूर्व लालता व कान्ता द्वारा सुदर्शन पुत्र नखडू निवासी चौकाघाट को विक्रय करा दिया गया था। तत्पश्चात् के्रतागण द्वारा प्रश्नगत आराजी के बाबत राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत सीमांकन एवं मेड़बंदी हेतु वाद न्यायालय उप जिलाधिकारी, राजातालाब के समक्ष दर्ज किया गया, जिसमें 07.09.2019 को उप जिलाधिकारी, राजातालाब के न्यायालय से मेड़बंदी का आदेश पारित किया गया। उक्त वाद में रामचन्दर द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी थी, जो कि अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दी गयी। दौरान मेड़बंदी अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे से बेदखल कर दिया गया । उक्त प्रकरण में शिकायकर्ता का वाद न्यायालय उप जिलाधिकारी, राजातालाब के यहाॅ जविअ की धारा-229 बी0 के तहत् विचाराधीन है, तहसील कार्यालय में जनता दर्शन के पश्चात् मध्यान्ह 12ः00 बजे उप जिलाधिकारी, राजातालाब द्वारा अपने चैम्बर में राजस्व निरीक्षकगण की समीक्षा कर रहे थे, तभी सूचना मिली की एक शिकायतकर्ता जो उप जिलाधिकारी, राजातालाब से मिलने तहसील आया था। समीक्षा बैठक के कारण उप जिलाधिकरी से मिलने में विलम्ब हुआ जिसके कारण शिकायतकर्ता क्षुब्ध होकर विषाक्त पदार्थ खा लिया और अचेत हो गया। प्रकरण के संज्ञान में आते ही उप जिलाधिकारी द्वारा तुरन्त समीक्षा बैठक स्थगित कर शिकायतकर्ता को तत्काल उपचार हेतु अपने वाहन से गार्ड के साथ नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजातालाब भेजा गया, जहाॅं शिकायतकर्ता के प्राथमिक उपचार के बादे अग्रिम उपचार हेतु उसे मण्डलीय चिकित्सालय, कबीरचौरा भेज दिया गया, जहाॅं उपचार के तत्पश्चात् चिकित्सक द्वारा स्वस्थ होने की जानकारी दी गई। उप जिलाधिकारी, राजातालाब द्वारा पिछले 05 माह में 1825 वादों का निस्तारण त्वरित गति से अभियान चलाकर समय-समय पर किया गया है । वर्तमान में शिकायतकर्ता के वाद में वादी की जिरह हेतु उप जिलाधिकारी के न्यायालय में 24.02.2021 तिथि नियत है । उप जिलाधिकारी, राजातालाब को निर्देशित किया गया है कि उक्त वाद में दिन-प्रतिदिन सुनवाई करके गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारित कराना सुनिश्चित करें ।