एक ही मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किए जाने की रिमांड मजिस्ट्रेट की व्यवस्था समाप्त
जनपद के सभी थानों के चालानी रिपोर्ट व गिरफ्तार व्यक्तियों को एक ही मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किए जाने की रिमांड मजिस्ट्रेट की व्यवस्था समाप्त
अब संबंधित थानों के सभी मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में भी अपने-अपने थानों की चालानी रिपोर्ट धारा 107, 116, 151 दंप्रसं प्राप्त कर विधि सम्मत करेंगे निस्तारण
वाराणसी। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा वर्तमान समय में जनपद के सभी थानों के चालानी रिपोर्ट व गिरफ्तार व्यक्तियों को एक ही मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किए जाने के कारण संबंधित थानों से आने वाले व्यक्तियों, गिरफ्तार व्यक्ति एवं रिमांड मजिस्ट्रेट को होने वाली कठिनाइयों और बाद में उन सभी चालानी रिपोर्ट को कार्यालयों में भेजने में होने वाले विलंब के दृष्टिगत उक्त रिमांड मजिस्ट्रेट की व्यवस्था समाप्त करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट यथा- अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) थाना लंका, भेलूपुर एवं मंडुआडीह, अपर नगर मजिस्ट्रेट(दृतीय) थाना चौक, दशाश्वमेध एवं लक्सा, अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) थाना चेतगंज, जेतपुरा एवं सिगरा, अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) थाना कैंट, सारनाथ, लालपुर पांडेपुर, पर्यटक थाना, शिवपुर, अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम) थाना कोतवाली, आदमपुर, रामनगर एवं महिला थाना, उप जिला मजिस्ट्रेट सदर थाना लोहता, चौबेपुर, चोलापुर एवं रोहनिया, उप जिला मजिस्ट्रेट पिंडरा थाना सिंधोरा, फूलपुर एवं बड़ागांव तथा उप जिला मजिस्ट्रेट राजातालाब थाना मिर्जामुराद, जंसा एवं कपसेठी द्वारा ही अवकाश के दिनों में भी अपने-अपने थानों की चालानी रिपोर्ट धारा 107, 116, 151 दं0प्र0सं0 प्राप्त कर विधि सम्मत निस्तारण करने एवं किसी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में उनके लिंक अधिकारी द्वारा उक्त कार्य संपादित किए जाने हेतु निर्देशित किया है।