कार्य में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख किया अख्तियार
कार्य में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख किया अख्तियार
जिलाधिकारी ने रामनगर में बिछाए गए सीवर पाइप लाइन में गड़बड़ी मिलने पर 3 दिन में उखाड़ कर पूर्व की भांति रिस्टोर किए जाने का दिया निर्देश
वाराणसी, रविवार 21 फरवरी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नगर पालिका परिषद, रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सीवर लाईन सड़क की सतह से ऊपर बिछाये जाने की शिकायत की जॉच अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम) से करायी थी। जांच रिपोर्ट में उक्त सीवर लाइन के कार्यों की जांच तकनीकी टीम से कराए जाने का उल्लेख किए जाने किये जाने पर जिलाधिकारी ने उक्त सीवर लाइन के कार्यों की तकनीकी जॉँच सहायक अभियन्ता, लोनिवि ( प्राख) एवं सहायक अभियन्ता, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जलनिगम से संयुक्त रूप से कराई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामनगर को निर्देशित किया है कि इस परियोजना के अन्तर्गत जितने भी कार्य हुए हैं, उनकी पूरी पाइप लाईन व पूरे कार्य 03 दिन में उखाड़कर रास्ता /गली को उसी तरह रिस्टोर करें, जैसे कार्य के पूर्व थे। सम्बन्धित ठेकेदार यह कार्य अपने खर्चे से कराएं। यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है तो नगर पालिका अपने खर्चे से करायें और उसकी धनराशि ठेकेदार से वसूल करे। यह सम्पूर्ण कार्य तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं हुआ है व इसमें गर्भीर तकनीकी लापरवाही पाए जाने की वजह से इस कार्य का कोई भुगतान ठेकेदार को न किया जाए। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि इस कार्य का तकनीकी स्टीमेट बनाने वाले अवर अभियन्ता/अधिकारी को चार्जशीट एक सप्ताह में तैयार कराकर उनके नियुक्ति प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराकर जारी कराएं। इस कार्य हेतु जितना भी भुगतान हुआ है, उसका 50 प्रतिशत ठेकेदार व 50 प्रतिशत स्टीमेट बनाने वाले अवर अभियंता से एक सप्ताह के अन्दर वसूल किया जाए। इस ठेकेदार को जनपद वाराणसी के सभी नगर निगम के कार्य यथा-स्थानीय निकाय, नगर निगम एवं डूडा में अगले 05 वर्ष तक ब्लैकलिस्ट किए जाने का आदेश अधोहस्ताक्षरी की तरफ से अलग पत्रावली पर जारी कराएं। इस ठेकेदार के द्वारा रागनगर पालिका परिषद में जितना भी कार्य किया जा रहा है उसका
भुगतान तत्काल रोका जाए व इनका कांट्रेक्ट डिस्मेंटल करते हुए बचे हुए कार्यों के लिए नए कांट्रेक्टर चयनित कराएं। यदि इसका अनुपालन ठेकेदार व अवर अभियंता के द्वारा नहीं किया जाता है तो शासकीय धनराशि को हड़पकर उसका अपव्यय करने तथा भ्रष्टाचार व तकनीकी अक्षम परियोजना बनाने के अभाव में नगर पालिका परिषद को क्षति पहुंचाने के आरोप में अपराधिक धारा – 419, 420 व सुसंगत धाराओं में एक सप्ताह में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। नगर पालिका परिषद, रामनगर में किए जा रहे सभी कार्यों की तकनीकी परीक्षण कराया जाए तथा इस तरह अन्य कोई भी कार्य हो जो तकनीकी दृष्टि से ठीक न हो तो उसे भी तत्काल डिस्मेंटल करते हुए उसे हटाएं व उसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से करते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। साथ ही इस्टीमेट बनाने वाले अभियंताओं की विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करें। निर्देशों का अनुपालन एक सप्ताह में सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट तलब किया है।