कोरोना महामारी के शिकार हुए वकीलों को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए,
कोरोना महामारी के शिकार हुए वकीलों को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए,
इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन ओ पी शुक्ला ने सरकार से अपील की है की कोरोना संक्रमण के चपेट में आये वकीलों को सरकारी सहायता शत प्रतिशत मिलना चाहिये, जब की कानून मंत्री ने भी इस बात को बोला है की वकीलों को पांच लाख तक सहायता किया जाएगा,
विधि व न्याय मंत्री माननीय बृजेश पाठक जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी की यदि कोई अधिवक्ता कोरोना महामारी से ग्रसित होता हैं तो उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा व सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी व मृत परिवार वालो के अधिवक्ता परिवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व सरकार के सहयोग से पांच लाख की सहायता अनुदान दिया जायेगा,जानकारी के अनुसार 753 मृत अधिवक्ता परिवार को यह अनुदान राशि दिए भी गए है
किंतु जहा तक हम लोगो के संज्ञान मै है तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष से इसे मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को अनुदान राशि दिलाने हेतु आग्रह किया तो पता चला कोई भी इस तरह की अनुग्रह राशि वितरित नही किए गए,
कोविड से तमाम अधिवक्ता कालकल्पित हो गए किसी परिवार का मुखिया चला गया तो कोई परिवार का सदस्य खो बैठा, अधिवक्तागण हर समय कुर्बानी देने को तैयार रहता है, अतः इस विषम परिस्थिति मै राज्य के विधि व न्याय मंत्री से अधिवक्ताओं को बहकाने वाला वक्तव्य नही देने की उम्मीद करता है बल्कि जैसा उन्होंने कहा है कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिए,
मैं पूर्व अध्यक्ष व आपदा कोर कमेटी इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के चेयरमैन व वाइस प्रेसिडेंट ए,आई.एफ.टी .पी , एन जेड की तरफ से राज्य सरकार व अध्यक्ष यूपी बार काउंसिल प्रशांत सिंह व अंबरीश राय से मांग करता हूं की जो अधिवक्ता कोरोना महामारी के शिकार हुए या जिनका परिवार करोना ग्रस्त है अस्पताल मे है सरकार उनके लिए आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा करे, जिससे इस कठिन परिस्थिति मे उनका परिवार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके, सिर्फ भ्रामक शब्द से न तो समाज का न ही देश का कल्याण होगा,
एडवोकेट
ओपी शुक्ला