यूपी डीजीपी ने माफियाओं को लेकर अपने अधिकारियों को दिया बड़ा निर्देश, प्रदेश भर की पुलिस हुईं सतर्क,
शातिर माफिया, भगोड़े और जिले के टॉप-टेन अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 174ए के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के उत्तर प्रदेश के डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने दिए निर्देश,
उन्होंने बिजनौर के कुख्यात अपराधी मुनीर के केस का उदाहरण दिया, जिसे लचर पैरवी की वजह से 174ए के मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया गया था।डीजीपी ने कि यह मामला आंख खोलने वाला है, जिसमें सारे साक्ष्य होने के बावजूद विवेचक की सामान्य त्रुटि से प्रदेश के बड़े माफिया को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। डीजीपी ने इस बाबत जारी निर्देशों में कहा कि 174ए का मुकदमा दर्ज करने से पहले गैरजमानती वारंट को तामील कराने के प्रयासों, तामीला न होने पर न्यायालय में कुर्की की उद्घोषणा और उससे संबंधित नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाए।