डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए 7 साल की प्रैक्टिस ‘निरंतर’ होनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत निर्धारित वकील के रूप में 7 साल की प्रैक्टिस के आदेश पर विचार करते समय प्रैक्टिस में ब्रेक को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता,
अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन की तिथि तक 7 साल की प्रैक्टिस निरंतर” होनी चाहिए,
यह टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 5 जजों की पीठ ने की,
 
                                                