सोना तस्करी मामले में एयरपोर्ट से गिरफ्तार आरोपित को मिलीं जमानत,
अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने आरोपी की तरफ से रखा पक्ष
वाराणसी। इमर्जेंसी लाइट में बैटरी की जगह सोना छूपाकर लाने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कुशीनगर निवासी रियाज़ अंसारी को एक – एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने साठ दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी आरोपपत्र अदालत में प्रेषित न करने पर विवेचक राम जियावन भारतीय कस्टम एलबीएसआई एयरपोर्ट बाबतपुर के खिलाफ़ अवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश की प्रति आयुक्त सीमा शुल्क लखनऊ को भेजने का आदेश भी दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर 2021 को सुबह 7 बजे शारजाह से वाराणसी पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आई एक्स 184 से आये यात्रियों की कस्टम टीम द्वारा जांच की जा रही थी। जांच में एक्सरे के दौरान मऊ जिले के भटकल निवासी रामविलास और कुशीनगर जिले के अमवा निवासी रेयाज अंसारी नामक दो यात्रियों के लगेज में सोना होने की जानकारी मिली।
कस्टम टीम ने लगेज खोल कर चेक किया तो लगेज के अंदर रखे इमरजंसी लाइट में बैटरी निकाल कर बैटरी के स्थान पर सोना छुपाया गया था। बरामद सोने का वजन 1400.210 ग्राम बताया गया, जिसकी कीमत 67.21 लाख रुपए बताई गयी। बरामद किए गए सोना को जब्त करने के साथ ही पकड़े गए यात्रियों को कस्टम ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।