जस्टिस यशवंत वर्मा ने उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के तहत लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी को चुनौती दी है,
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है,
जस्टिस वर्मा का कहना है कि जब 21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में उनको पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था तो ऐसी स्थिति में जजेज इन्क्वारी एक्ट के तहत जब तक दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं हो सकता। दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होने पर ही स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन की ओर से संयुक्त कमेटी का गठन होना चाहिए था। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने राज्यसभा में प्रस्ताव पर कोई फैसला हुए बगैर अपनी ओर से कमेटी का गठन कर दिया। स्पीकर का फैसला ग़लत है।
7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है,